सरगुजा में 283 सहायक शिक्षकों को नई पदस्थापना, शिक्षा गुणवत्ता सुधार की दिशा में बड़ा कदम

रायपुर, 05 जून 2025 छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शालाओं में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में सरगुजा संभाग अंतर्गत सभी जिलों के अतिशेष व्याख्याताओं एवं शिक्षकों के समायोजन के लिए संभागीय स्तरीय काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। सरगुजा जिले में आज 283 सहायक शिक्षकों को नवीन पदस्थापना आदेश जारी किए गए हैं।

यह काउंसलिंग प्रक्रिया अम्बिकापुर मल्टीपरपज स्कूल में आयोजित की जा रही है। इसमें विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा चिन्हित अतिशेष शिक्षकों को जिला स्तरीय समिति की स्वीकृति के बाद संबंधित शिक्षक की प्राथमिकता के अनुसार नवीन संस्था में पदस्थ किया जा रहा है। जारी आदेश के अनुसार, सभी शिक्षकों को 07 जून 2025 तक नवीन संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयसीमा में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित शिक्षक को कार्यमुक्त माना जाएगा और अनुपस्थित मानकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। यदि त्रुटिवश किसी संस्था में एक से अधिक शिक्षक पदस्थ हो जाते हैं, तो ऐसे मामलों में शिक्षक विहीन या एकल संस्था में पुनः पदस्थापन किया जाएगा।

संभागीय शिक्षा कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शेष बचे लगभग 150-200 अतिशेष व्याख्याता एवं 400-500 शिक्षक जिनकी अब तक पदस्थापना नहीं हो पाई है, उनकी काउंसलिंग 5 एवं 6 जून को होगी। जिसके तहत 05 जून 2025 को समय 12 बजे अपरान्ह में व्याख्याताओं का एवं 06 जून 2025 को समय 9 बजे प्रातः से शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण हेतु काउंसलिंग शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अम्बिकापुर जिला-सरगुजा में रखा गया है। शासन के निर्देशानुसार काउंसलिंग में वरियता के क्रम में दो वर्ष या उससे कम सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक, महिला शिक्षक, शासन से मान्यता प्राप्त शिक्षक संगठन के शिक्षक एवं संकुल समन्वयकों एवं वरिष्ठता के आधार पर अन्य शिक्षकों को प्राथमिकता दी जावेगी।

गौरतलब है कि 04 जून 2025 तक सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर संबंधित शिक्षकों की पदस्थापना सूची, रिक्त पदों की विषयवार, विद्यालयवार एवं संवर्गवार जानकारी संभागीय कार्यालय में हार्ड और सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से विशेष पत्र वाहक द्वारा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अतिशेष व्याख्याताओं एवं शिक्षकों को निर्धारित तिथि, समय और स्थान की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं, और इस सूचना की पावती अभिस्वीकृति सुरक्षित रखें। शिक्षकों की त्वरित और समुचित पदस्थापना से सरगुजा संभाग के विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और संसाधनों का संतुलन बेहतर होगा। यह प्रक्रिया राज्य शासन की शिक्षा में गुणवत्ता, समानता और दक्षता की दिशा में प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

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