कवर्धा। कवर्धा जिले के ग्राम गगरियाए खम्हिरया निवासी प्रार्थी गोपेश्वर साहू ने सहसपुर लोहारा थाना में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी असलम पिता युसुफ खान (39) निवासी ममता नगर राजनांदगांव ने प्रार्थी व उसकी पत्नी को पटवारी पद पर शासकीय नौकरी लगवाने के नाम पर 10 लाख रुपए लेकर फर्जी नियुक्ति आदेश दिया और धोखाधड़ी की।
रिपोर्ट पर थाना साहसपुर लोहरा में धारा 420 भादंवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध धारा 467, 468, 471 भादंवि की धाराएं जोड़ी गई। मामला गंभीर होने पर थाना प्रभारी साहसपुर लोहरा द्वारा विशेष टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा आरोपी के मिलने के संभावित स्थानों पर दबिश दी गई जिसमें आरोपी को राजनांदगांव से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपने मेमोरेंडम कथन में घटना दिनांक को प्रार्थी व उसकी पत्नी से नौकरी लगाने के नाम पर 10 लाख रुपए ठगी करना स्वीकार किया। वहीं अपने कब्जे से एक मोबाइल, परीक्षा प्रवेश पत्र, फर्जी नियुक्ति आदेश व अन्य दस्तावेज पेश किया, जिसे विधिवत जप्त किया गया।
आरोपी असलम खान (35) निवासी वार्ड क्रमांक 17 थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव के विरुद्ध जप्ती व गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। बाद रिमांड तैयार कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से न्यायिक रिमांड प्राप्त कर आरोपी को जेल दाखिल किया गया। इस कार्रवाई में एएसआई बलदाऊ भट्ट, उमा उपाध्याय, प्रधान आरक्षक लक्ष्मी नारायण अनंत व चालक आरक्षक बिनेश पोटे का योगदान रहा।
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