धमतरी। शासन द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज नगर निगम महापौर रामू रोहरा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक में महापौर रामू रोहरा ने कहा कि शासन द्वारा प्रदेशवासियां को तीर्थ स्थलों के दर्शन हेतु योजना प्रारंभ की गयी है, इसका लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिले । उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में इस योजना के तहत् वरिष्ट नागरिक और दिव्यांगों को शामिल किया जाता था। इस बार सरकार ने नियम को और अधिक सरल करते हुए विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को भी शामिल किया है। उन्होंने योजना के विभिन्न मापदंडों की जानकारी अधिकारियों से ली। रोहरा ने कहा कि यात्रा पर जाने वालों को चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, यात्रा के पूर्व शिविर आयोजित कर इनका स्वास्थ्य परीक्षण कर प्रमाण पत्र देने कहा। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष धमतरी जिले के लिए तीर्थ यात्रा का लक्ष्य 265 दिया गया है।
अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन निर्धारित 2 प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा, जो हिन्दी में स्पष्ट रूप से भरा गया हो। इसके साथ ही नवीनतम रंगीन पासपोर्ट फोटो भी संलग्न करना होगा। निवास सत्यापित करने हेतु आधार, राशन, ड्रायविंग लायसेंस, मतदाता पहचान पत्र अथवा राज्य शासन द्वारा स्वीकार्य अन्य को प्रमाण अथवा अभिलेख संलग्न करना होगा। इसके साथ ही मोबाईल नंबर भी आवेदन पत्र में देना अनिवार्य होगा। लिफाफे में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही जिस वर्ष जिस स्थान के लिए यात्रा करने है, उसका भी उल्लेख करना अनिवार्य होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति जो अकेले यात्रा करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये है, उन्हें एक सहायक को यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी, जिसकी आयु 21 से 50 वर्ष हो। आवेदक को अपने नगरीय निकाय अथवा जनपद पंचायत अथवा ग्राम पंचायत में या जिला कार्यालय समाज कल्याण द्वारा निर्धारित स्थान पर आवेदन प्रारूप समय सीमा में प्रस्तुत करना होगा।
यात्रा हैतु प्राप्त समरत आवेदनों को यात्रा/स्थानवार व्यवस्थित किया जाएगा, योजना के 75 प्रतिशत हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र के तथा 25 प्रतिशत हितग्राही शहरी क्षेत्र के होंगे। साथ ही इस योजना के 80 प्रतिशत हितग्राही बी.पी.एल.एवं 20 प्रतिशत हितग्राही गरीबी रेखा के ऊपर के नागरिक होंगे, जो आयकर दाता न हो। प्रत्येक स्थान की यात्रा हेतु प्राप्त आवेदनों में से उपलब्ध कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया जाएगा, यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते है, तो लॉटरी द्वारा यात्रियों का चयन किया जाएगा। कोटे के 25 प्रतिशत अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची भी बनायी जाएगी। लॉटरी निकालते समय आवेदक के आवेदन के साथ उसकी पत्नी अथवा पति (यदि उनके द्वारा भी यात्रा के लिए आवेदन किया गया हो) एवं सहायक (यदि सहायक की पात्रता हो तो और सहायक में भी यात्रा पर जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया हो) को एक मानते हुए लॉटरी निकाली जाएगी एवं लॉटरी में चयन होने पर यात्रा के लिए उपलब्ध सीट में से उतनी संख्या कम कर दी जाएगी। समूह में आवेदन किये जाने की स्थिति में पूरे समूह के सदस्यों एवं उनके सापयकों (यदि सहायक की पात्रता है और सहायक ने भी यात्रा हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया हो) का एक आवेदन मानते हुए लॉटरी में सम्मिलित किया जावेगा। समूह में लॉटरी में चयन होने की स्थिति में रामूह में सम्मिलित आवेदकों की संख्या अनुसार चयन मानते हुए उतनी सख्या तक सीटें, उपलब्ध सीटों की सख्या से कम कर दी जाएगी। चयनित यात्री के यात्रा पर नहीं जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जा सकेगा। चयनित यात्रियों एवं प्रतीक्षा सूची को कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं अन्य ऐसे माध्यम से, जो उचित समझे, प्रसारित किया जाएगा। केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन किया गया है, यात्रा पर जा सकेंगा।
0 Comments