ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना भरो या कोर्ट जाओ, रहें सावधान

रायपुर। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब जुर्माना राशि नहीं जमा करने पर कोर्ट के चक्कर लगाने पडे़ंगे। 90 दिन के भीतर राशि जमा नहीं करने पर चालान ऑटोमेटिक कोर्ट चला जाएगा। राज्य पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सती बरतना शुरू कर दिया है।

अब तक वाहन की आरसी के साथ मोबाइल नंबर- नाम और पता बदलने के कारण अधिकांश चालान की तामिली नहीं हो रही थी लेकिन, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लगते ही चौक-चौराहों में लगाए गए कैमरे तुरंत इसे कैच कर रहे हैं।

इससे ट्रैफिक नियम तोड़ते ही तत्काल चालान पहुंच रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ व्यवस्था में सुधार हो रहा है। राज्य पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि चालानी कार्रवाई के डर से ट्रैफिक नियमों का पालन करने वालों की संया बढ़ेगी। सड़क हादसों को रोकने में मदद मिलेगी। बता दें कि प्रदेश में परिवहन विभाग में 82 लाख से ज्यादा वाहन पंजीकृत हैं। इनमें सबसे ज्यादा 18.50 लाख वाहन रायपुर जिले में हैं।

प्रदेश के 33 जिलों में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों से रिकॉर्ड 1 जनवरी से 31 मई 2025 तक 397139 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही उक्त वाहन मालिकों से 15 करोड़ 39 लाख 32950 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

सबसे ज्यादा रायपुर जिले से 56268 वाहन और सबसे कम नारायणपुर जिले में 878 वाहन शामिल हैं। बता दें कि यह कार्रवाई इसी अवधि में पिछले साल की अपेक्षा 25 फीसदी अधिक है। हालांकि ऑनलाइन चालान भेजे गए थे लेकिन, अधिकांश की तामिली नहीं हो पाई थी।


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